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सूर्या मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक की मांग, ₹20 लाख तक दंड की मांग

जन अधिकार परिषद ने कलेक्टर और निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, 4 अक्टूबर को ₹60 पार्किंग शुल्क लेने का आरोप

अनिता मिश्रा/दीपक कुमार। भिलाई । जन अधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह सिसोदिया ने सूर्या ट्रेसर मॉल, वार्ड क्रमांक-3 में पार्किंग के नाम पर दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों से की जा रही कथित शुल्क वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने जिला दुर्ग कलेक्टर एवं नगर पालिक निगम भिलाई-दुर्ग आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मॉल प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि सूर्या ट्रेसर मॉल एक व्यावसायिक परिसर है, जहां विभिन्न दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हैं। परिषद के अनुसार मॉल में आने वाले ग्राहकों से पार्किंग के नाम पर अलग से शुल्क लिया जा रहा है। इसे लेकर भवन निर्माण, पार्किंग नियमों और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े प्रावधानों के तहत जांच की मांग की गई है। अरुण सिंह सिसोदिया ने बताया कि 4 अक्टूबर 2026 को स्वयं मॉल में प्रवेश करने पर कार पार्किंग के लिए उनसे 60 रुपये शुल्क लिया गया। उन्होंने इस वसूली की वैधानिकता की तत्काल जांच कराने की मांग की है। परिषद ने मांग की है कि जांच में वसूली अनियमित या अवैध पाए जाने पर पार्किंग शुल्क पर रोक लगाई जाए, अब तक वसूली गई राशि का विवरण लिया जाए तथा संबंधित उपभोक्ताओं को राशि वापस कराने की कार्रवाई की जाए। साथ ही मॉल प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई और आवश्यकता पड़ने पर 20 लाख रुपये तक की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था, भवन स्वीकृति, जीएसटी एवं आयकर संबंधी पहलुओं की भी जांच कराने की मांग की गई है। सिसोदिया ने कहा कि आम नागरिकों और उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार की अनधिकृत वसूली स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर तत्काल कार्रवाई एवं कार्रवाई की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

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