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गणेशोत्सव को लेकर प्रशासन सख्त, प्रमुख मार्गों पर धरना-प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबंध

गणेश पंडालों में पार्किंग, सीसीटीवी, शौचालय और स्वच्छता व्यवस्था अनिवार्य

अनिता मिश्रा/दीपक कुमार। भिलाई नगर। गणेशोत्सव पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव समितियों एवं आयोजनकर्ताओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर के प्रमुख मार्गों पर राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायिक एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा एवं रैली आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। इन मार्गों पर टेंट, माइक एवं फर्नीचर लगाने की भी अनुमति नहीं होगी। गणेश पंडाल एवं आयोजन के लिए संबंधित नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पंडाल में गंदगी पाए जाने पर आयोजन समिति को निर्धारित स्वच्छता सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग पर्याप्त शौचालय तथा प्रवेश की पृथक व्यवस्था करना जरूरी होगा। प्रत्येक आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। अस्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग से विधिवत अनुमति लेना भी आवश्यक रहेगा। पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं एवं नागरिकों के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करनी होगी, ताकि मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित न हो। इसकी जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी। ध्वनि व्यवस्था के तहत केवल धार्मिक गीत एवं भजन बजाने की अनुमति होगी, जबकि आपत्तिजनक एवं अश्लील गानों पर प्रतिबंध रहेगा।पर्यावरण संरक्षण के लिए गणेश प्रतिमा मिट्टी से निर्मित करना अनिवार्य होगा। मूर्ति एवं पंडाल निर्माण में थर्माकोल और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिमाओं का विसर्जन नगर निगम द्वारा बनाए गए अस्थायी विसर्जन कुंड में ही किया जाएगा। पूजा सामग्री कुंड में डालने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर पंडाल परिसर एवं आसपास के ठोस अपशिष्ट का निपटान करना होगा। झांकी की ऊंचाई अधिकतम 15 फीट निर्धारित की गई है। प्रशासन ने समितियों से सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए गणेशोत्सव को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील की है

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