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कासगंज: ट्रैक्टर-ट्राली पर सवार है तो हो जाएं सावधान,पुलिस की होगी बड़ी कारवाई

कासगंज:  कानपुर आउटर में एक बडी सडक दुर्घटना हुई है जिसमें श्रद्धालुओं से भरा टैक्टर ट्राली पलट जाने से महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों सहित कुल 26 व्यक्तियों की दुखद मौत हो गई। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा  गम्भीर चिन्ता व्यक्त की और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिये हैं। इसके बाद पुलिस महानिदेश उ0प्र0 द्वारा दिवस का सघन अभियान चलाए जाने हेतु आदेशित किया गया है इसी आदेश के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा माल वाहक वाहनों ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर इत्यादि पर सवारियों हेतु इस्तेमाल करना पूर्णत: वर्जित किया गया है तथा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। एवं लोगों में जागरुकता करें कि ट्रैक्टर-ट्रॉली व मालवाहक वाहनों में यात्रा करना व सवारियों हेतु इस्तेमाल करना खतरनाक है जिससे बडी दुर्घटना होना सम्भावित है। उन्होंने कहा कि  मोटरयान अधि0 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा 192(क) में “जो कोई परमिट के बिना मोटरयान चलाता है या परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाऐ जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है। तो अन्तर्गत प्रथम अपराध पर दस हजार रु0 का शमन शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दिशा में दस हजार रु0 का शमन शुल्क अधिरोपित किया जायेगा ।

 

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